Gurugram News: कार का क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को पड़ा भारी, ब्याज सहित देने होंगे 35 लाख
मामला दिल्ली के वसंत कुंज निवासी दिनेश शर्मा से जुड़ा है। उनकी जगुआर कार 14 अक्तूबर 2022 की रात गुरुग्राम-फर्रुखनगर रोड पर एक सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई थी।

Gurugram News: सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई एक जगुआर कार का बीमा क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को 35 लाख रुपये का क्लेम 9% की ब्याज दर के साथ भुगतान करे। साथ ही मानसिक परेशानी के लिए 2 लाख रुपये और कानूनी खर्च के लिए 55 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया गया है।
मामला दिल्ली के वसंत कुंज निवासी दिनेश शर्मा से जुड़ा है। उनकी जगुआर कार 14 अक्तूबर 2022 की रात गुरुग्राम-फर्रुखनगर रोड पर एक सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार चला रहे ड्राइवर ने बताया कि अचानक सामने एक बाइक आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।
क्षतिग्रस्त कार को जब सर्विस सेंटर ले जाया गया, तो उसे ठीक कराने का खर्च करीब 80 लाख रुपये बताया गया। दिनेश शर्मा ने इसकी जानकारी अपनी बीमा कंपनी को दी और क्लेम के लिए आवेदन किया।
बीमा कंपनी ने दुर्घटना की जांच के लिए एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को नियुक्त किया। विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कार के क्षतिग्रस्त होने का तरीका बताई गई दुर्घटना से मेल नहीं खाता। इसी आधार पर, कंपनी ने दिनेश शर्मा के क्लेम को यह कहकर खारिज कर दिया कि उन्होंने घटना से संबंधित गलत जानकारी दी है और तथ्य छुपाए हैं।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने पाया कि बीमा कंपनी अपने इस दावे को साबित नहीं कर सकी कि याचिकाकर्ता ने कोई गलत जानकारी दी है। आयोग ने कहा कि कंपनी ने बिना ठोस सबूत के क्लेम को गलत तरीके से खारिज किया।
आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह याचिका दायर करने की तारीख से 9% की वार्षिक ब्याज दर के साथ 35 लाख रुपये का भुगतान करे। इसके अलावा, मानसिक परेशानी के मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपये और कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए 55 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया गया है।














